
सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी। मालथौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंडेला गांव में दो साल पहले ट्रैक्टर का किराया मांगने पर एक व्यक्ति पर तीन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था।इस मामले में खुरई कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच – पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि राजेंद्र घोसी निवासी अंडेला को गांव के करन लोधी और घंसू पटेल से टैक्टर का किराया लेना था।26 maiy 2022 को वह गांव के मंदिर के पास खड़ा था, तभी घंसू का लड़का मनीराम,हननू और करन के लड़के भूरा उर्फ गैलेंद्र लोधी आ गये। तीनों से टैक्टर का किराया देने की बात कही तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी,राग से हमला कर दिया। जिससे राजेंद्र को गंभीर चोटें आई थीं।मालथौन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307,323,294,34, के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रकरण तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव की कोर्ट में पेश किया गया और साक्ष्य, बयानों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई।